थप्पड़ मारने पर कितनी सजा का प्रावधान? कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली CISF महिला कर्मचारी क्या होगी कार्रवाई

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 07 Jun, 2024

कंगना रनौत

मंडी से सांसद चुनी गई फिल्म अभिनेत्री कंगना रानौत पर गुरुवार को चंडीगढ़ में सीआईएसएफ महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा थप्पड़ मारने का आरोप है.

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नियम-कानून

भारतीय नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मार सकता है.

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थप्पड़ मारना

किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारना एक जुर्म है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है.

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IPC

पुलिस अधिकारी इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 323 के तहत केस दर्ज करती है.

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एक साल की सजा

IPC के सेक्शन 323 के तहत अगर कोई जानबूझकर से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल की जेल हो सकती है.

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जुर्माना

इसके अलावा आरोप सिद्ध होने की स्थिति में 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.

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डराना धमकाना

यदि व्यक्ति को भयभीत करने के लिए आपराधिक बल या प्रतीकात्मक हमला करता है, जिससे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती,

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सेक्शन 358

परंतु पीड़ित व्यक्ति घबराहट महसूस करता है तब भी ऐसा करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 358 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा.

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क्या होगी कार्रवाई?

अब देखना ये होगा कि संबंधित जांच एजेंसी इस मामले में क्या कार्रवाई करती है....

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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