मंडी से सांसद चुनी गई फिल्म अभिनेत्री कंगना रानौत पर गुरुवार को चंडीगढ़ में सीआईएसएफ महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा थप्पड़ मारने का आरोप है.
Source: my-lord.inभारतीय नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को थप्पड़ नहीं मार सकता है.
Source: my-lord.inकिसी व्यक्ति को थप्पड़ मारना एक जुर्म है, जिसके लिए सजा का प्रावधान है.
Source: my-lord.inपुलिस अधिकारी इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 323 के तहत केस दर्ज करती है.
Source: my-lord.inIPC के सेक्शन 323 के तहत अगर कोई जानबूझकर से किसी को चोट या नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा करने पर उसे 1 साल की जेल हो सकती है.
Source: my-lord.inइसके अलावा आरोप सिद्ध होने की स्थिति में 1 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
Source: my-lord.inयदि व्यक्ति को भयभीत करने के लिए आपराधिक बल या प्रतीकात्मक हमला करता है, जिससे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती,
Source: my-lord.inपरंतु पीड़ित व्यक्ति घबराहट महसूस करता है तब भी ऐसा करने वाला व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 358 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा.
Source: my-lord.inअब देखना ये होगा कि संबंधित जांच एजेंसी इस मामले में क्या कार्रवाई करती है....
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