जस्टिस संजीव खन्ना ने 'केजरीवाल' को सिर्फ जमानत दी, पूरी आजादी नहीं!

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 27 Oct, 2024

अरविंद केजरीवाल को जमानत

ED मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिली थी.

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सुप्रीम कोर्ट में

अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मुहर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ ने लगाई थी.

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जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच

जस्टिस खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी थी, लेकिन जैसा राहत वो चाहते थे उन्हें नहीं मिली.

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CMO जाने पर रोक!

जस्टिस संजीव खन्ना ने फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल (तब CM थे) मुख्यमंत्री कार्यलय जाने पर रोक लगा दी थी.

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अरविंद केजरीवाल की मर्जी

अरविंद केजरीवाल चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं, हम अपनी प्रतिबद्धता के चलते उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने को नहीं कह सकते. यह उनका अपना निर्णय होगा.

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केस के मेरिट

जस्टिस संजीव खन्ना ने अरविंद केजरीवाल को केस के मेरिट पर भी कुछ कहने से इंकार किया था.

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कुछ नहीं बोलेंगे केजरीवाल!

साथ ही जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने फैसले में अरविंद केजरीवाल को केस के बारे में बात करने से साफ मना किया था.

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जस्टिस संजीव खन्ना का फैसला

64 पन्नों के फैसले में जस्टिस संजीव ने खन्ना ने इस बात का भी जिक्र किया कि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच बदलाव भी कर सकती है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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