जबरन महिला का हाथ पकड़ना दंडनीय नहीं?

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 21 Jul, 2023

केरल कोर्ट का फैसला

केरल की एक अदालत ने हाल ही में एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई शख्स एक महिला का जबरदस्ती हाथ पकड़ता है या फिर धमकाता है लेकिन उसमें कोई Lustful Intention नहीं है, तो इसे आईपीसी की धारा 354 के तहत किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं माना जाएगा

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IPC की धारा 354

अलुवा में न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट-द्वितीय न्यायाधीश, संतोष टीके के अनुसार, महज हमला या आपराधिक बल का प्रयोग आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा

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आपराधिक इरादा होना जरूरी

अदालत ने कहा इस तरह के कृत को अपराध के रूप में साबित करने के लिए पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आपराधिक इरादा साबित किया जाना अनिवार्य है

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नहीं मिले सबूत

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि महिला का हाथ पकड़ने और उसे जान से मारने की धमकी देने के पीछे आरोपी का महिला की लज्जा को भंग करने का उद्देश्य था. ऐसे में, धारा 354 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है

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धारा 506(1) के तहत सजा

केरल कोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही धारा 354 न लगाई जा सके, IPC की धारा 506(1) के तहत सजा सुनाना गलत नहीं है; आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना और दो महीने की जेल की सजा सुनाई गई

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साल 2013 की घटना

यह मामला 2013 का है जिसमें एक महिला मंदिर गई थीं और आरोपी ने उनका हाथ पकड़ लिया और जान से मारने की धमकी

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धारा 354 और 506(1) के तहत केस दर्ज

आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 354 यानी 'महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग' और 506(1) यानी 'आपराधिक धमकी' के तहत मामला दर्ज किया गया था

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