धार्मिक स्थल पर शराब पीने के आरोप, ORRY के खिलाफ BNS के इस सेक्शन में दर्ज हुई FIR

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 17 Mar, 2025

सितारों की महफिल की शान

हमेशा सितारों की महफिल में शिरकत करनेवाले सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

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धार्मिक स्थान पर शराब का सेवन

ओरी पर प्रतिबंधित धार्मिक क्षेत्र में शराब के सेवन करने व नॉन वेज (मांस खाने) के आरोप लगे हैं.

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वैष्णो माता मंदिर बेस कैंप

वैष्णो माता मंदिर के बेस कैंप, कटरा के एक होटल में उनके शराब पीने का आरोप लगा है,

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सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर Orry

जो कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा स्थापित नियम के अनुसार, कटरा क्षेत्र में शराब पीना, रखना और बेचने पर प्रतिबंध है.

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पुलिस ने दर्ज की FIR

पुलिस के अनुसार, ओरी और उनके साथ सात अन्य लोगों के खिलाफ बीएनएस के तहत एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है.

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BNS की धारा 223

उनके खिलाफ यह FIR बीएनएस की धारा 223 के तहत दर्ज की गई है,

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लोक सेवक की आज्ञा का उल्लंघन

बीएनएस की धारा 223 के अनुसार किसी लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करना, कानून का उल्लंघन माना जाता है.

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जेल और जुर्माना

इस कानून के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को छह महीने की कैद और 2500 रूपये का जुर्माना या दोनों लग सकता है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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