पैरेंट्स की इजाजत के बिना अब 'बच्चों' का नहीं बनेगा Social Media अकाउंट

Satyam Kumar

Source: my-lord.in | 05 Jan, 2025

बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट

18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी.

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डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPPA) के लिए मसौदा नियम जारी किया है,

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माता-पिता की अनुमति

सरकार ने बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले माता-पिता की अनुमति लेना अनिवार्य करने का फैसला लिया है.

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सोशल मीडिया पर बढ़ेगी पाबंदी

इसके अलावे सोशल मीडिया कंपनी तब तक बच्चे के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग या संग्रह नहीं कर सकते जब तक माता-पिता की सहमति ना मिल जाएं.

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बढ़ेगा पैरेंटल कंट्रोल

साथ ही माता-पिता को अपने बच्चों के ऑनलाइन गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा.

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मसौदे पर सरकार ने मांगा जबाव

18 फरवरी तक आने वाली आपत्तियों के आधार पर बैठक में बदलाव किया जाएगा, अन्यथा नियम जारी रहेंगे.

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सजा पर अभी चर्चा नहीं!

अभी इन नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं किया गया है.

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