18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी.
Source: my-lord.inइलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPPA) के लिए मसौदा नियम जारी किया है,
Source: my-lord.inसरकार ने बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट बनाने से पहले माता-पिता की अनुमति लेना अनिवार्य करने का फैसला लिया है.
Source: my-lord.inइसके अलावे सोशल मीडिया कंपनी तब तक बच्चे के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग या संग्रह नहीं कर सकते जब तक माता-पिता की सहमति ना मिल जाएं.
Source: my-lord.inसाथ ही माता-पिता को अपने बच्चों के ऑनलाइन गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण मिलेगा.
Source: my-lord.in18 फरवरी तक आने वाली आपत्तियों के आधार पर बैठक में बदलाव किया जाएगा, अन्यथा नियम जारी रहेंगे.
Source: my-lord.inअभी इन नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं किया गया है.
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