DU का सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा बरकरार, सेंट स्टीफन कॉलेज ने बताया था असंवैधानिक

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 09 Sep, 2024

दिल्ली यूनिवर्सिटी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के 5% अतिरिक्त सीट आवंटन व सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के फैसले को बरकरार है.

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सेंट स्टीफन कॉलेज

हाईकोर्ट ने सेंट स्टीफन कॉलेज को 7 छात्रों के नामांकन कराने के आदेश दिए हैं.

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दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों को राहत देते हुए कहा कि कॉलेज पिछले तीन वर्षों से इस नीति का पालन कर रहा है.

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जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आगे कहा कि अब जब छात्रों को इस नीति के अनुसार सीट आवंटित हो चुकी है, अब कॉलेज अब इनकी वैधता को चुनौती नहीं दे सकता है, खासकर जब छात्रों को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (UG)-2024 के प्रावधानों के अनुसार कॉलेज में आवंटित किया जा चुका हो.

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22 छात्रों का एडमिशन

डीयू ने कहा कि सेंट स्टीफन कॉलेज को 5% प्रतिशत आवंटित सीट के अंदर 22 छात्रों का नामांकन करना है,

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एक्सट्रा एलोकेशन

वहीं सेंट स्टीफन कॉलेज ने इस वर्ष 22 छात्रों के नामांकन को एक्सट्रा एलोकेशन बताते हुए होल्ड पर रखा था.

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सिंगल गर्ल चाइल्ड

साथ डीयू के सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे को असंवैधानिक बताया था.

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छात्रों को दें एडमिशन

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को उचित ठहराते हुए कॉलेज को नामांकन करने का आदेश दिया है.

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