दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के 5% अतिरिक्त सीट आवंटन व सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे के फैसले को बरकरार है.
Image Credit: my-lord.inहाईकोर्ट ने सेंट स्टीफन कॉलेज को 7 छात्रों के नामांकन कराने के आदेश दिए हैं.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रों को राहत देते हुए कहा कि कॉलेज पिछले तीन वर्षों से इस नीति का पालन कर रहा है.
Image Credit: my-lord.inजस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने आगे कहा कि अब जब छात्रों को इस नीति के अनुसार सीट आवंटित हो चुकी है, अब कॉलेज अब इनकी वैधता को चुनौती नहीं दे सकता है, खासकर जब छात्रों को कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (UG)-2024 के प्रावधानों के अनुसार कॉलेज में आवंटित किया जा चुका हो.
Image Credit: my-lord.inडीयू ने कहा कि सेंट स्टीफन कॉलेज को 5% प्रतिशत आवंटित सीट के अंदर 22 छात्रों का नामांकन करना है,
Image Credit: my-lord.inवहीं सेंट स्टीफन कॉलेज ने इस वर्ष 22 छात्रों के नामांकन को एक्सट्रा एलोकेशन बताते हुए होल्ड पर रखा था.
Image Credit: my-lord.inसाथ डीयू के सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे को असंवैधानिक बताया था.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को उचित ठहराते हुए कॉलेज को नामांकन करने का आदेश दिया है.
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