सहमति से बने संबंध का वीडियो बनाना 'अपराध'

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 24 Jan, 2025

सोशल मीडिया का दौर

इस सोशल मीडिया के युग में हर कोई रातोंरात फेमस होना चाहता है, उपलब्धि साबित करना चाहता है.

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प्राइवेट वीडियो शेयरिंग

ऐसे में कुछ लोगों को बदनीयती से किसी को बदनाम करने के लिए भी सोशल मीडिया प्रयोग करते हैं.

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Rape Case

यह Rape Case का मामला ऐसी ही है, जिसमें आरोपी ने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत की मांग की थी,

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वीडियो किया रिकॉर्ड

इस व्यक्ति के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने महिला को वीडियो कॉल पर नग्न होने को कहा, उसकी वीडियो बनाकर बाद में शारीरिक संबंध बनाए. इतना ही व्यक्ति ने रिकॉर्ड किए वीडियो को सोशल मीडिया के सहारे सार्वजनिक कर दिया.

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संबंध बनाने की सहमति का दायरा

दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि अगर किसी महिला ने शारीरिक संबंध बनाने की सहमति जताई हो तो भी उसकी रजामंदी का दायरा उस प्रसंग को रिकॉर्ड करना या उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने तक का नहीं है.

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सहमति से संबंध

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही पहले यौन संबंध सहमति से थे, लेकिन आरोपी के बाद के कार्य स्पष्ट रूप से बल और ब्लैकमेल में निहित थे.

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आरोपी को राहत नहीं!

दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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