इस सोशल मीडिया के युग में हर कोई रातोंरात फेमस होना चाहता है, उपलब्धि साबित करना चाहता है.
Image Credit: my-lord.inऐसे में कुछ लोगों को बदनीयती से किसी को बदनाम करने के लिए भी सोशल मीडिया प्रयोग करते हैं.
Image Credit: my-lord.inयह Rape Case का मामला ऐसी ही है, जिसमें आरोपी ने दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत की मांग की थी,
Image Credit: my-lord.inइस व्यक्ति के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने महिला को वीडियो कॉल पर नग्न होने को कहा, उसकी वीडियो बनाकर बाद में शारीरिक संबंध बनाए. इतना ही व्यक्ति ने रिकॉर्ड किए वीडियो को सोशल मीडिया के सहारे सार्वजनिक कर दिया.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि अगर किसी महिला ने शारीरिक संबंध बनाने की सहमति जताई हो तो भी उसकी रजामंदी का दायरा उस प्रसंग को रिकॉर्ड करना या उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने तक का नहीं है.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि भले ही पहले यौन संबंध सहमति से थे, लेकिन आरोपी के बाद के कार्य स्पष्ट रूप से बल और ब्लैकमेल में निहित थे.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया है.
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