राज्यसभा सांसद व आप नेता स्वाति मालीवाल को भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है.
Image Credit: my-lord.inस्वाति मालीवाल पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए मनमानी से अपने लोगों को उच्च पदों पर बहाल करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है.
Image Credit: my-lord.inडीसीडब्लू (DCW) बहाली भ्रष्टाचार के इस मामले में ट्रायल कोर्ट स्वाति मालीवाल के खिलाफ आरोप तय करनेवाली है
Image Credit: my-lord.inजिसे स्वाति मालीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. ट्रायल कोर्ट ने पाया कि नियुक्ति सर्वमत्ति से ली गई थी, किसी ने इससे आपत्ति नहीं जताई थी.
Image Credit: my-lord.inअदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (स्वाति मालीवाल) पर गंभीर प्रकृति के आरोप लगे हैं.
Image Credit: my-lord.inफैसले में अदालत ने आगे कहा कि स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों के साथ ही अपने परिचितों की नियुक्ति की.
Image Credit: my-lord.inदिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि भाई-भतीजावाद जैसे भ्रष्टाचार से आम नागरिकों का विश्वास टूटता है.
Image Credit: my-lord.inपढ़ने के लिए धन्यवाद!