स्वाति मालीवाल की मुश्किलें बढ़ी! इस बार तो दिल्ली HC से भी राहत नहीं मिली, जानें मामला

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 29 Sep, 2024

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल

राज्यसभा सांसद व आप नेता स्वाति मालीवाल को भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है.

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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष

स्वाति मालीवाल पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए मनमानी से अपने लोगों को उच्च पदों पर बहाल करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है.

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फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस

डीसीडब्लू (DCW) बहाली भ्रष्टाचार के इस मामले में ट्रायल कोर्ट स्वाति मालीवाल के खिलाफ आरोप तय करनेवाली है

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दिल्ली हाईकोर्ट

जिसे स्वाति मालीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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ट्रायल कोर्ट का सही फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है. ट्रायल कोर्ट ने पाया कि नियुक्ति सर्वमत्ति से ली गई थी, किसी ने इससे आपत्ति नहीं जताई थी.

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स्वाति मालीवाल पर आरोप

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता (स्वाति मालीवाल) पर गंभीर प्रकृति के आरोप लगे हैं.

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DCW भर्ती में भ्रष्टाचार

फैसले में अदालत ने आगे कहा कि स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों के साथ ही अपने परिचितों की नियुक्ति की.

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भाई-भतीजावाद का भ्रष्टाचार

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि भाई-भतीजावाद जैसे भ्रष्टाचार से आम नागरिकों का विश्वास टूटता है.

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