सुसाइड नोट में नाम होने पर भी HC ने क्यों नहीं दी सजा!

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 20 Sep, 2024

सुसाइड नोट

अदालत ने कई मौकों पर कहा है कि सुसाइड नोट में नाम होने से ही कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है.

Image Credit: my-lord.in

नाम मात्र से ही दोषी नहीं!

इस मामले की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सुसाइड से जुड़े इस मामले में टिप्पणी की कि केवल सुसाइड नोट में नाम होने से किसी का आरोप साबित नहीं होता.

Image Credit: my-lord.in

सुसाइड नोट में किसी का नाम

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुसाइड नोट में किसी का नाम लेना उस शख्स को आत्महत्या के लिए उकसाना और हत्या के मुकदमे के लिए दोषी नहीं बना देता है.

Image Credit: my-lord.in

वैवाहिक विवाद

वैवाहिक विवाद से जुड़े इस मामले में पति-पत्नी की लड़ाई में लड़के के पिता (ससुर) ने आत्महत्या कर ली थी,

Image Credit: my-lord.in

आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला

जिसे लेकर सास (लड़के की मां) ने अपनी बहू व उसके माता-पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

Image Credit: my-lord.in

दावों को साबित करने के लिए सबूत नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि दावों को साबित करने के लिए तथ्य नहीं मिले हैं.

Image Credit: my-lord.in

सुसाइड नोट

इसी दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मात्र सुसाइड नोट में ये लिखा देना कि अमुक व्यक्ति उसकी मौत का कारण है, सजा सुनाने के लिए काफी नहीं है.

Image Credit: my-lord.in

उकसाने का सबूत जरूरी

याचिका खारिज करते हुए कहा कि आत्महत्या के लिए किए गए कार्य व आत्महत्या के बीच संबंध जोड़ने के कारण होने चाहिए.

Image Credit: my-lord.in

पढ़ने के लिए धन्यवाद!

Next: इंस्टाग्राम ने किशोरों के लिए बदला नियम, बढ़ेगी पेरेंट्स की पाबंदी

अगली वेब स्टोरी