तो दाऊद इब्राहिम भी चुनाव लड़ लेगा! Delhi HC ने दी प्रतिक्रिया

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 11 May, 2024

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

दिल्ली हाईकोर्ट से नेताओं को वीडियो क्रॉन्फेंसिंग के माध्यम से चुनाव प्रचार की इजाजत देने की मांग की है.

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चुनाव आयोग

PIL में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई.

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जेल से प्रचार

PIL के अनुसार, जेल में बंद राजनेताओं और उम्मीदवार वीसी के जरिए प्रचार कर सकें.

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दिल्ली हाईकोर्ट

एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने इस मामले को सुना.

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खूंखार अपराधी

बेंच ने कहा कि अगर हम वीसी से प्रचार करने की इजाजत दे दें तो सभी खूंखार अपराधी दल बना लेंगे.

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दाऊद इब्राहिम

दाऊद इब्राहिम भी चुनाव लड़ेगा और वीसी के माध्यम से चुनाव लड़ेगा.

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जुर्माना से बचा

PIL के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाने की बात कहीं. हालांकि वकील द्वारा शक्तियों के पृथक्करण की बात सिखाने के वादे पर राहत दे दी है.

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