दिल्ली हाईकोर्ट से नेताओं को वीडियो क्रॉन्फेंसिंग के माध्यम से चुनाव प्रचार की इजाजत देने की मांग की है.
Image Credit: my-lord.inPIL में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई.
Image Credit: my-lord.inPIL के अनुसार, जेल में बंद राजनेताओं और उम्मीदवार वीसी के जरिए प्रचार कर सकें.
Image Credit: my-lord.inएक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच ने इस मामले को सुना.
Image Credit: my-lord.inबेंच ने कहा कि अगर हम वीसी से प्रचार करने की इजाजत दे दें तो सभी खूंखार अपराधी दल बना लेंगे.
Image Credit: my-lord.inदाऊद इब्राहिम भी चुनाव लड़ेगा और वीसी के माध्यम से चुनाव लड़ेगा.
Image Credit: my-lord.inPIL के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाने की बात कहीं. हालांकि वकील द्वारा शक्तियों के पृथक्करण की बात सिखाने के वादे पर राहत दे दी है.
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