दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को डब्ल्यूएफआई प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी
Image Credit: my-lord.inअतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल ने ₹25,000 के जमानत बॉन्ड पर अंतरिम जमानत दी है; बृज भूषण के साथ आरोपी विनोद तोमर को भी बेल दी गई है
Image Credit: my-lord.inदिल्ली पुलिस के एडिश्नल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने अदालत को सूचित किया है कि बृज भूषण सिंह को गिरफ्तार ही नहीं किया गया था और वह इसका विरोध इस शर्त पर करते हैं कि वह गवाह को प्रभावित नहीं करेंगे
Image Credit: my-lord.in7 जुलाई को अदालत ने बृज भूषण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था
Image Credit: my-lord.inबृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए और 354डी के तहत अपराधों के लिए दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी
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