HC: तब लड़की का पीछा करना नहीं कहलाएगा 'स्टॉकिंग' का अपराध

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 14 Jan, 2025

स्टॉकिंग का अपराध

लड़की का पहली बार पीछा करना या जब वह कहीं जा रही हो तो उसके पीछे-पीछे लग जाना, क्या स्टॉकिंग अपराध है.

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बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टॉकिंग के मामले में कहा कि पहली बार किसी महिला के पीछे जाना अपराध नहीं है.

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बार-बार पीछा करना अपराध

अदालत ने कहा कि बार- बार किसी लड़की का पीछा करना कानूनन अपराध होगा.

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आईपीसी का सेक्शन 354 (D)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सेक्शन 354(D) के तहत दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी ने विक्टिम का लगातार पीछा किया हो,

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फिजिकल या डिजिटल

उसे फिजिकल या डिजिटल तरीके से बार-बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की हो.

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यौन उत्पीड़न का मामला

बॉम्बे हाईकोर्ट का ये फैसला यौन उत्पीड़न के मामले के दो आरोपियों की अपील पर सुनवाई करते हुए आया.

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मुख्य आरोपी को राहत

मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी की सजा कम की है, लेकिन दूसरे आरोपियों को बरी किया है.

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