बीजेपी-बीआरएस गठबंधन के बाद K Kavitha को मिली जमानत, रेवंत रेड्डी के बयान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 30 Aug, 2024

रेवंथ रेड्डी

हाल ही तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है.

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सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की टिप्पणी को गैर-जिम्मेदाराना बताया है.

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तेलंगाना सीएम

तेलंगाना सीएम रेड्डी ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी के बीच समझौता होने के चलते ये राहत मिली है.

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राजनीतिक पार्टियां देखकर

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर गवई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम पार्टियां देख कर फैसला नहीं सुनाते हैं.

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बनाए रखें आपसी सम्मान

जस्टिस ने ये भी कहा कि वे शासन की तीनों अंगों के बीच समान दूरी बनाकर रखने के आदेश दिए हैं.

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गैर जिम्मेदाराना बयान

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर गवई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम पार्टियां देख कर फैसला नहीं सुनाते हैं. जस्टिस ने ये भी कहा कि वे शासन की तीनों अंगों के बीच समान दूरी बनाकर रखने के आदेश दिए हैं.

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गैर जिम्मेदाराना बयान

जस्टिस केवी विश्वनाथन ने पूछा कि विधानसभा, सरकार और न्यायपालिका तीनों संस्थाओं के बीच परस्पर सम्मान होना चाहिए, मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह का गैरजिम्मेदाराना बयान कैसे दिया जा सकता है?

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के कविता को जमानत

27 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली शराब नीति घोटाले में बीआरएस नेता के कविता को जमानत दी है.

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जमानत पर तेलंगाना सीएम रेवंत की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को पीएमएलए के सेक्शन 45(1) के तहत मिले विशिष्ट अधिकार के तहत के कविता को जमानत दी है, जिस पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने टिप्पणी की है.

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