जमानत के लिए निचली अदालत जाएं अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मांगने पर CBI ने कहा

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 06 Sep, 2024

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला मंगलवार को सुनाएगी. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार तक दोनों पक्षों की अपनी बात रखने की इजाजत दी है.

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गिरफ्तारी इंश्योरेंस

सिंघवी ने कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत मिलने के आदेश की जानकारी देते हुए कहा कि ईडी के मामले में अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद में दो जून को वापस केजरीवाल जेल गए.

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सीबीआई ने जताया विरोध

सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल ने जमानत याचिका निचली अदालत में दाखिल न करके सीधे हाई कोर्ट में दाखिल की है.

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सांप-सीढ़ी का खेल

सीबीआई ने आगे कहा कि केवल इस आधार पर कि आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति है, इसलिए वह सांप-सीढ़ी का खेल सकता है, ऐसा तो आम लोगों के लिए भी हो.

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नियमत:

सीबीआई ने मांग कि चूंकि हर आम आदमी को जमानत के लिए पहले निचली अदालत जाना होता है, इसलिए उन्हें भी निचली अदालत जाना चाहिए.

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अदालत से मंजूरी मिलने के बाद गिरफ्तारी

सीबीआई ने सु्प्रीम कोर्ट को बताया कि ईडी के केस में केजरीवाल हिरासत में थे. कोर्ट की इजाजत लेकर सीबीआई केस में उनकी गिरफ्तारी की गई.

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मौलिक अधिकार का हनन

केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी तरह उनके मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ. गिरफ्तारी के लिए उचित कानूनी प्रकिया का पालन किया गया.

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गवाहों के मुकरने की संभावना

सीबीआई ने ये भी दावा किया कि केजरीवाल को रिहा करने पर गवाहों के मुकरने की संभावना है.

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