इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट किया रद्द!

My Lord Team

Image Credit: my-lord.in | 26 Mar, 2024

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एजुकेशन एक्ट किया रद्द!

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मदरसा एजुकेशन एक्ट असंवैधानिक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है.

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22 मार्च 2024

हाईकोर्ट ने यह फैसला शुक्रवार (22 मार्च ) के दिन सुनाया.

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डिवीजन बेंच ने सुनाया फैसला

न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने फैसला दिया है.

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अल्पसंख्यक विभाग

बेंच ने राज्य के शिक्षा विभाग के बजाय अल्पसंख्यक विभाग के दायरे में मदरसा बोर्ड के संचालन पर सवाल उठाया.

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शैक्षणिक संस्थान

बेंच ने शैक्षणिक संस्थानों की पारदर्शिता बनाए रखने पर जोड़ दिया.

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याचिका पर हुई सुनवाई

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अंशुमान सिंह राठौड़ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था.

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मदरसों के प्रशासन पर उठाया सवाल

याचिका में मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों के प्रशासन के बारे में सवाल उठाया गया था.

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वैधता को चुनौती

याचिका में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट, 2004 और बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी थी.

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