इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को रुपये का 1 मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
Source: my-lord.inयूपी राज्य को ये मुआवजा साल 2004 में पुलिस द्वारा वकीलों के साथ हाथापाई करने के मामले में देना पड़ेगा.
Source: my-lord.inइलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश डॉ. अशोक निगम की याचिका पर दिया.
Source: my-lord.inडॉ. अशोक निगम ने अदालत परिसर में पुलिस द्वारा वकीलों के साथ हुए हाथापाई के मामले में मुआवजे की मांग की है.
Source: my-lord.inइलाहाबाद हाईकोर्ट में इस याचिका पर जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने इस मामले को सुना.
Source: my-lord.inसुनवाई के दौरान डॉ. अशोक निगम ने कहा कि वे मामले में उच्च न्यायालय द्वारा तय किसी भी मुआवजे को स्वीकार कर लेंगे.
Source: my-lord.inयह लड़ाई वकीलों के सम्मान के लिए लड़ी गई थी.
Source: my-lord.inसम्मान के तौर उच्च न्यायालय ने वकीलों को 1 रूपये का मुआवजा देने को कहा है.
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