सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के बार-बार हड़ताल पर जाने के रवैये को अदालत की अवमानना बताया है.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वकीलों ने 134 वर्किंग डे में से 66 दिन हड़ताल पर रहे.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 8 अगस्त के फैसले के खिलाफ फैजाबाद बार एसोसिएशन की अपील पर सुनवाई करने के दौरान कही.
Image Credit: my-lord.inइलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसोसिएशन के बार-बार हड़ताल पर जाने के रवैये को देखते हुए इसके मामले को संभालने और इसके कामकाज की देखरेख करने के लिए एक एल्डर्स कमेटी बनाई थी.
Image Credit: my-lord.inजस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप बार-बार हड़ताल कैसे शुरू कर सकते हैं? इससे इतर हम कहेंगे कि आप आश्वासन दें कि आप हड़ताल पर नहीं जाएंगे. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 134 दिनों में से 66 दिन आप काम से दूर रहे?
Image Credit: my-lord.inजस्टिस सूर्यकांत ने वकीलों के बार-बार हड़ताल पर जाने से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये रवैया अदालत की घोर अवमानना है. हम न्याय का मखौल उड़ाने या अदालत को धमकाने की इजाजत नहीं दे सकते हैं.
Image Credit: my-lord.inजस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक तौर पर कहा कि वे इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक नहीं लगाएंगे.
Image Credit: my-lord.inसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को हलफनामा के माध्यम से यह वचन देना पडे़गा कि वे कभी भी काम बंद करने का प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे और अपनी किसी भी शिकायत के समाधान के लिए जिला जज के पास जाएंगे.
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