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Delhi Excise Policy Case: आप नेताओं के बाद अब K Kavita पर लगा ईडी का शिकंजा, जानें कैसे दिल्ली से तेलंगाना सीएम के घर तक पहुंची जांच

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की कस्टडी ईडी को दी है. दिल्ली शराब घोटाले केस में आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद के कविता तीसरा बड़ा चेहरा है, जिसे ईडी ने गिरफ्तार किया है. आइये जानते हैं सुनवाई के दौरान का क्या हुआ....

Written by My Lord Team |Published : March 18, 2024 11:20 AM IST

Delhi Excise Policy Case: शनिवार (16 मार्च, 2024) के दिन, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को एक सप्ताह के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है. 23 मार्च तक मिले हिरासत के दौरान ईडी, बीआरएस नेत्री के कविता से दिल्ली शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता को लेकर पूछताछ करेगी. इसी मामले में पिछले साल के कविता से तीन दफा पूछताछ हो चुकी है. ईडी ने उन्हें 15 मार्च को गिरफ्तार किया. वहीं, 19 मार्च के दिन, सुप्रीम कोर्ट में के कविता द्वारा दायर ईडी के समन को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई होनी है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसी से इस जल्दबाजी का कारण भी जानना चाहा. बता दें कि के कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) पार्टी की नेत्री हैं. अब तक दिल्ली शराब घोटाले केस में ईडी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह और अब बीआरएस पार्टी की नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया है.

कोर्ट के सामने दोनों पक्षों ने क्या कहा

15 मार्च के दिन, दिल्ली शराब नीति घोटाले से मामले में के कविता को हैदराबाद स्थित उनके घर से ईडी ने गिरफ्तार किया. 16 मार्च के दिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने 10 दिनों के लिए के कविता की कस्टडी की मांग की. ईडी की मांग को स्पेशल जज स्पेशल जज एमके नागपाल ने सुना. सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने के कविता का पक्ष रखा. वहीं, सीनियर काउंसिल जोएब हुसैन ने जांच एजेंसी ईडी का पक्ष रखा है. सुनवाई के बाद, स्पेशल जज ने ईडी को सात दिन की कस्टडी दी है.

16 मार्च के दिन हुई सुनवाई में क्या हुआ

के कविता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने कहा. के कविता की गिरफ्तारी पर 19 मार्च तक रोक लगी थी. ईडी ने अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए के कविता को गिरफ्तार किया. सीनियर वकील ने बताया कि एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में भरोसा दिलाया था कि के कविता को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

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के कविता के वकील  के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में एएसजी के इस बात को रिकार्ड नहीं किया गया था. एएसजी ने ही इस बात को रिकार्ड नहीं करने के लिए निवेदन किया था.

वहीं, ईडी की और से पेश हुए वकील जोहेब हुसैन ने इन दलीलों को मानने से इंकार किया. जौहेब हुसैन ने कहा कि हमने किसी भी कड़े कदम नहीं उठाने के प्रति कोई बात नहीं कही गई थी.

ट्रायल कोर्ट ने माना. आखिर गिरफ्तार करने की ऐसी क्या जल्दबाजी थी? जब 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी तय थी. वहीं, वादी को कहा, आप किसी अंतरिम राहत की अपेक्षा नहीं कर सकते, अगर उक्त आदेश लिखित में नहीं है.

ED ने गिरफ्तारी की

स्पेशल काउंसिल जोहैब हुसैन ने कहा. हमारे पास सबूत हैं. जिसमें स्पष्ट है कि के कविता को दिल्ली शराब व्यावसाय में होनेवाले लाभ का 33% मिलना था. साथ ही हमने नियमों को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की है.

सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था?

दिसंबर, 2023 में के कविता की याचिका पर सुनवाई हुई. सु्प्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कौल याचिका पर सुनवाई करने वाले थे. औऱ उनका रिटायरमेंट डे भी करीब था. हालांकि, उस दिन जस्टिस ने मामले को सुना. न्यायाधीश सेवानिवृत हो गए. आगे की सुनवाई के लिए मामले को दूसरे बेंच के पास सूचीबद्ध किया गया, जिसे जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकल मिथल की डिवीजन बेंच द्वारा 19 मार्च के दिन सुना जाएगा.

के कविता की बढ़ी मुश्किलें

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा. के कविता साउथ ग्रुप नामक लॉबी की सदस्य है. साउथ ग्रुप एक शराब कारीबारियों का एक समूह हैं. दिल्ली शराब नीति या आबकारी नीति (अब रद्द कर दी गई है) लागू रहने के दौरान आप नेताओं की जगह 100 करोड़ रूपये लेने का आरोप है. कथित 'साउथ ग्रुप' में के कविता, व्यावसायी अरूण रामचंद्रन पिल्लई और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी शामिल हैं. व्यावसायी अरूण रामचंद्रन को भी ईडी ने इसी मामले में गिरफ्तार किया है.