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ANI की मानहानि याचिका पर Wikipedia को नोटिस, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-भारत पसंद नहीं तो काम ना करें

एएनआई और विकिपीडिया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि मुकदमे पर विकिपीडिया को नोटिस जारी किया है.   सुनवाई के दौरान जस्टि ने विकिपीडिया के वकील की इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई कि उन्हें अदालत में पेश होने में समय लगा क्योंकि संस्था भारत में स्थित नहीं है. अदालत ने मौखिक तौर पर कहा कि हम इसे अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे. अगर आपको भारत पसंद नहीं है, तो यहां काम न करें. 

Written by Satyam Kumar |Updated : September 5, 2024 1:01 PM IST

Defamation Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को एएनआई मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मानहानि मुकदमा पर विकिपीडिया नोटिस जारी किया है. एएनआई ने विकिपीडिया पर,  एएनआई विकिपीडिया पेज को इडिट करने वालों के बारे में जानकारी साझा नहीं करने पर, कानून का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है. वहीं वीकिपीडिया ने अदालत को बताया कि उन्हें मामले में अपना पक्ष रखने में देरी होगी, क्योंकी वे भारत से बाहर की कंपनी है.

वीकिपीडिया ने अदालत से कहा- उन्हें पेश होने में देर लगेगी क्योंकी भारत में नहीं है

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नवीन चावला ने विकिपीडिया के वकील की इस दलील पर कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कंपनी को नोटिस जारी करते हुए उसके इस रवैये से नाराजगी जाहिर की है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा,

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"हम इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे. अगर आपको भारत पसंद नहीं है, तो यहां काम न करें." विकिपीडिया ने HC से कहा कि वह भारत की कंपनी नहीं है, इसलिए हाजिर होने में समय लगेगा."

जस्टिस ने विकिपीडिया के रवैये के खिलाफ अपने रूख साफ स्पष्ट कर दिए हैं.

पूरा मामला क्या है?

मानहानि मुकदमे में एएनआई ने विकिपीडिया से उसके प्लेटफॉर्म पर एजेंसी के पेज पर कथित रूप से विवादित जानकारी हटाने की मांग की है. साथ ही  ANI ने विकिपीडिया से हर्जाने के रूप में 2 करोड़ रुपये की मांग भी की है.